संचालनालय, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व म.प्र.

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संचालनालय, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व म.प्र.

विभागाध्यक्ष कार्यालय 
 
संचालनालय, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व म.प्र., उज्जैन
 
1. धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत मंदिरों के जीर्णोद्धार, धर्मशाला निर्माण, सेवादारों के मानदेय आदि महत्त्वपूर्ण कार्यों के विकास एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-10/2011/छैः दिनांक 27/02/2016 से कार्यालय संचालनालय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का गठन किया गया।
 
2. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 196/420/ब-5/2022 दिनांक 11/10/2022 द्वारा संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मध्यप्रदेश को विभाग का बी.सी.ओ. कोड अंतरित किया गया
 
3. मध्यप्रदेश राजपत्र क्र. एफ 3-10-2011-68 दिनांक 01 जुलाई 2024 के माध्यम से विभागाध्यक्ष कार्यालय संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संचालक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सतपुड़ा भवन भोपाल को उज्जैन में स्थित सिंहस्थ मेला प्राधिकरण, उज्जैन के भवन में संचालित किया जा रहा है। 
 
4. मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-10/2011/68 दिनांक 25/11/2024 अनुसार विभागाध्यक्ष कार्यालय संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व उज्जैन को निम्नानुसार कार्य आवंटन किया गया है- 
  • देवस्थान प्रबंधन विधेयक। 
  • देवस्थान प्रबंधन मैन्युअल, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय एवं प्रशासित अधिनियम तथा नियम। 
  • धार्मिक न्यास संचालन नियम। 
  • कुल प्रमुख मंदिरों के लिए स्वतंत्र विधेयक
  • मंदिरों के चढ़ावे के लेखांकन एवं व्यवस्था नियम
  • मंदिरों की संपदाओं के किराये संबंधी प्रकरणों के निपटारे के लिये नीति ।
  • मंदिरो की सुपुर्दगी नीति।
  • पुजारी नियुक्ति नियम
  • मंदिरो की अचल सम्पत्ति नियम।
  • मंदिरो के अनुदान नियम ।
  • शासकीय संधारित मंदिरो की अद्यतनीकृत सूची का निर्माण।
  • मंदिरो की बजट लेखा नियम।
  • राज्य देवस्थान कोष 
  • मंदिरो के संपदाओं के वैज्ञानिक मूल्यांकन की व्यवस्था। 
  • मंदिरो में न्यास गठित करने की Strategy (कार्ययोजना) 
  • पर्यटन विभाग से संपर्क कर धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने उद्देश्य से मंदिरो का पुनर्विकास।
  • मंदिरो की Socio- cultural presence को विकसित करना। 
  • इसके अलावा बहुत से ऐसे भी प्रकल्प संभव है जिन पर भविष्य में कभी कोई निर्णय किया जा सकेगा उदाहरणार्थ-

a) राज्य स्तरीय मंदिर प्रबंधन संस्थान  (State Institure of Temple Management ) 

b)   देव सेवा का गठन (राजस्थान, तमिलनाडु आदि की तर्ज पर )

c)  Temple Employees sg welfare Schemes

d)  उद्यानिकी विभाग के सहयोग से मंदिर उद्यानो व ग्रामीण विकास के उपयोग से मंदिर सरोवरो का पुनरुद्धार 

  • धार्मिक प्रकाशन।
  • शासन संधारित देवस्थानों के लिये धर्मशाला का निर्माण।
  • वैदिक पाठशालाएं।
  • शासन संधारित देवस्थानो का जीर्णोद्वार।
  • शासन संधारित मंदिरो के सेवादारो /पुजारियों का मानदेय /नेमणुक भुगतान।
  • पुजारियों को कर्मकाण्ड का प्रशिक्षण।
 

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अंतिम नवीनीकरण:07 Jan,2026
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